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सीधी-लापरवाह वाहन चालक को हुई एक वर्ष की सजा....

सीधी(ईन्यूज एमपी)-दिनांक 14.01.18 को समय 12 बजे ग्राम सिलवार में आम लोकमार्ग पर आरोपी शोभनाथ जायसवाल पिता रामकृपाल जायसवाल निवासी ग्राम गिजवार ने वाहन मोटर साईकिल क्र. MP 18 ME 0975 को उपेक्षा या उतावलेपन
से चलाकर विवेक कुमार गुप्‍ता को टक्‍कर मार दी, जिससे उसकी मृत्‍यु हो गई, जिसकी रिपोर्ट मृतक के पिता
रामनरेश गुप्‍ता ने चौकी पथरौला थाना मझौली के अपराध क्र. 04/18 पर लेखबद्ध कराई थी। विवेचना उपरांत
अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय में पेश किया गया, जिससे संबंधित न्‍यायालयीन प्रकरण क्र. 28/18 में शासन
की ओर से सशक्‍त पैरवी करते हुए ADPO श्री घनश्‍याम प्रजापति ने आरोपी को दोषी प्रमाणित कराया, जिसके
परिणाम स्‍वरूप JMFC मझौली ने भारतीय दंड संहिता की धारा 304-A के अपराध में 1 वर्ष की सजा एवं 1000
रू के अर्थदंड से दंडित किया।

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