सीधी(ईन्यूज एमपी)-दिनांक 08/03/19 को समय 12:30 बजे स्थान सहजी थाना अमिलिया में आरोपी श्रवण कुमार द्विवेदी पिता चंद्रशेखर द्विवेदी उम्र 52 वर्ष ने अपने आवास में अवैध रूप से 24 पाव देशी प्लेन मदिरा कीमत 1440 रू विक्रय हेतु रखा था। पुलिस थाना अमिलिया ने आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए शराब जप्त कर अपराध क्र. 88/19 पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया, जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण क्र. 1150/19 में माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी द्वारा आबकारी एक्ट की धारा 34(1) के तहत आरोपी को 1500 रूपये के अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री रामराज सिंह, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सीधी द्वारा की गई।