सीधी(ईन्यूज एमपी)-दिनांक 19/05/17 को समय रात्रि 10:00 बजे ग्राम भदौरा में चौकी मडवास अंतर्गत आरोपी चालक दिलीप कुमार यादव उर्फ बब्लू यादव पिता लाला यादव निवासी निधिपुरी थाना मझौली ने वाहन क्र. एम. पी. 53 टी ए 1769 को शराब के नशे में लोकमार्ग पर तेज व लापरवाहीपूर्वक चलाकर मानव जीवन को संकटापन्न कारित किया तथा बोडई साकेत के घर के सामने आहत बोडई साकेत एवं कृष्ण कुमार साकेत को टक्कर मारकर उपहति कारित किया, फरियादी की शिकायत पर थाना मझौली पुलिस द्वारा अ. क्र. 313/17 पंजीबद्ध कर अभियोगपत्र मा. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मझौली के समक्ष प्रस्तुत किया, जहां न्यायालयीन प्रकरण क्र. 291/17 में शासन की तरफ से सशक्त पैरवी करते हुए श्री घनश्याम प्रजापति एडीपीओ मझौली ने आरोपी चालक को दोषी प्रमाणित कराया। परिणामस्वरूप मा. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मझौली ने आरोपी को दोषी पाते हुए धारा 279,337 में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 5000-5000 रू अर्थदण्ड दंडित किया।