सीधी (ईन्यूज एमपी)-दिनांक 15/03/19 को समय 10 बजे ग्राम रामपुर थाना जमोड़ी में आरोपी रानीजाप पत्नी पृथ्वीराज उम्र 35 वर्ष ने अपने अधिपत्य में अवैध रूप से 10 ली हाथ भटृी विक्रय हेतु रखी थी। पुलिस थाना जमोड़ी ने आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए शराब जप्त कर अपराध क्र. 612/19 पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय मझौली के समक्ष प्रस्तुत किया, जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण क्र. 773/19 में माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी द्वारा आबकारी एक्ट की धारा 34(1) के तहत आरोपी को 1500 रूपये के अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया। इसी प्रकार दिनांक 08/04/19 को शाम 6 बजे ग्राम नोढि़या थाना जमोड़ी में आरोपी गुलबिया साकेत पत्नी रामगरीब उम्र 55 वर्ष ने अपने अधिपत्य में अवैध रूप से 10 ली हाथ भटृी विक्रय हेतु रखी थी। पुलिस थाना जमोड़ी ने आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए अपराध क्र. 173/19 पंजीबद्ध कर चालान माननीय न्यायालय सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया, जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण क्र. 756/19 में माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी द्वारा आबकारी एक्ट की धारा 34(1) के तहत आरोपी को दोषी पाते हुए 1000 रूपये अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया।