सीधी(ईन्यूज एमपी)-प्रभारी कलेक्टर डी.पी. वर्मन ने जानकारी दी है कि म.प्र. मोटर स्पिरिट तथा हाई स्पीड डीजल अनुज्ञापन नियंत्रण आदेश के तहत फुटकर विक्रय अनुज्ञप्ति जारी शर्तोें के अनुसार मासिक विवरणी प्रस्तुत न करने पर मेसर्स अनुज के.एस.के. फिलिंग स्टेशन खड्डी, गंगा फ्यूल्स स्टेशन सीधी, जोरशाह फिलिंग स्टेशन जोगीपुर, पंचवटी फिलिंग स्टेशन जोगीपुर और श्रीराम फिलिंग स्टेशन डढिया कों कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। संबंधितों को आदेश जारी किया गया था कि अनुज्ञप्ति की कंडिका का उलंघन नहीं किया जायेगा जो दंडनीय अपराध है। अनियमितताओं के लिए क्यों न जमा प्रतिभूत राशि राजसात, अपकी अनुज्ञप्ति निरस्त कर दी जावे और आपके विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करायी जावे। कारण बताओं सूचना पत्र का जवाब 26 अगस्त 2019 को स्वतः उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। समय अवधि में जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर अधिरोपित आरोप आपको स्वीकार है और आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी जिसके लिए आप स्वतः जिम्मेदार होगें।