सीधी(ईन्यूज एमपी)-दिनांक 19/03/19 को समय 1:00 बजे ग्राम मढ़रिया में आबकारी वृत्त सीधी ने आरोपी चंदा साकेत पति जगदीश साकेत उम्र 46 वर्ष को अपने अधिपत्य में अवैध रूप से 10 ली हाथ भट्टी मदिरा विक्रय हेतु रखा पाया था। आबकारी वृत्त सीधी ने आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए मदिरा जप्त कर अपराध क्र. 1088/19 पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया, जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण क्र. 633/19 में माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी द्वारा आबकारी एक्ट की धारा 34(1) के तहत आरोपी को 2000 रूपये के अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया।