enewsmp.com
Home सीधी दर्पण सीधी-अवैध शराब विक्रय के मामले में हुई सजा......

सीधी-अवैध शराब विक्रय के मामले में हुई सजा......

सीधी(ईन्यूज एमपी)-दिनांक 18/02/19 को ग्राम अकला थाना मझोली में आरोपी रामनरायन पिता बुध्‍दसेन साहू उम्र 28 वर्ष ने अपने गोमती में खाकी कलर के कार्टून में अवैध रूप से 15 पाव देशी प्‍लेन मदिरा कीमत 800 रू विक्रय हेतु रखा था। पुलिस थाना मझौली ने आबकारी एक्‍ट के तहत कार्यवाही करते हुए शराब जप्‍त कर अपराध क्र. 106/19 पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय मझौली के समक्ष प्रस्‍तुत किया, जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण क्र. 301/19 में माननीय न्‍यायालय न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी मझौली द्वारा आबकारी एक्‍ट की धारा 34(1) के तहत आरोपी को 4000 रूपये के अर्थदण्‍ड एवं न्‍यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया।
उक्‍त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री घनश्‍याम प्रजापति, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मझौली द्वारा की गई।

Share:

Leave a Comment