सीधी (ईन्यूज एमपी)-दिनांक 06.09.2013 को दोपहर 1 बजे आरोपीगण अर्जुन प्रसाद गुप्ता उम्र 32 वर्ष श्रीनाथ गुप्ता 28 वर्ष एवं सुखेन्द्र गुप्ता 36 वर्ष पिता जयकरण गुप्ता सभी निवासी ग्राम धुम्मा थाना बहरी ने फरियादिया श्यामकली साहू एवं रामजस साहू को अश्लील गाली गलौच देकर लाठी और डंडे से मारपीट कर उपहति कारित की एवं जान से मारने की धमकी दी। फरियादिया की शिकायत पर थाना बहरी में भादवि की धारा 294, 323/34, 506(2) अंतर्गत अ0क्र0 262/13 पर अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध पंजीबंद्ध कर विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया जिसके न्यायालयीन प्रकरण क्र0 1967/13 में शासन की ओर से सशक्त पैरवी करते एडीओपी श्री रामराज सिंह सीधी ने आरोपीगण को दोषी प्रमाणित कराया जिसके परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय JMFC सीधी ने अभियुक्तगण को न्यायालय उठने तक की सजा और 100-100 रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया।