सीधी(ईन्यूज एमपी)-दिनांक 12/01/18 को शाम 6:00 बजे ग्राम मलखाम में आरोपी छोटई प्रजापति पिता गगन प्रजापति उम्र 55 वर्ष ने अपने निवास में अवैध रूप से 22 पाव देशी प्लेन मदिरा कीमत 600 रू तथा सुपर मास्टर विस्की 21 पाव कीमत 1470 रू विक्रय हेतु रखा था। पुलिस थाना कोतवाली ने आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए शराब जप्त कर अपराध क्र. 19/18 पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया, जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण क्र. 51/18 में माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी द्वारा आबकारी एक्ट की धारा 34(1) के तहत आरोपी को 2500 रूपये अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री प्रशांत पाण्डेय, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सीधी द्वारा की गई।