सीधी(ईन्यूज एमपी)-दिनांक 19.01.2017 को थाना बहरी के अंतर्गत ग्राम कुकराव में आरोपी देवनारायण साहू पिता शोभनाथ साहू ने अपने अधिपत्य में 36 लीटर एवं देशी महुआ हाथ भट्टी शराब कीमत 3600 रू अवैध रूप से विक्रय हेतु रखा था। पुलिस थाना बहरी द्वारा आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए शराब जप्त कर अपराध क्र. 306/17 पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया, जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण क्र. 458/17 में माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी द्वारा आबकारी एक्ट की धारा 34(1) के तहत आरोपी को 4500 रूपये अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्रीमति सीनू वर्मा, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सीधी द्वारा की गई।