सीधी(ईन्यूज एमपी)-जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक सिंह ने आदेश जारी कर जिला सीधी की समस्त राजस्व सीमाओं को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया है तथा यह निषेधाज्ञा प्रसारित की है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, जुलूस, आन्दोलन, घेराव, नारेवाजी, मसाल का प्रदर्शन तथा सोसल ऐप्स जैसे फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्वीटर, व्हाट्सएप आदि का उपयोग कर आपत्तिजनक मैसेज, चित्र या चलचित्र का शेयर या फारवार्डिंग नहीं करेगा। वाद्य संगीत, ढोल साउण्डवाक्स, डी.जे. आदि शामिल हैं, का उपयोग नहीं करेगा। यदि कोई भी व्यक्ति संस्था, संगठन आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया जायेगा तो उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। जारी आदेशानुसार समस्त विभाग प्रमुखों/अधिकारियों/कर्मचारियों (न्यायालय एवं बैंकों को छोड़कर) के समस्त अवकाश अग्रिम आदेश तक निरस्त किये गये हैं। उक्त आदेश की अवहेलना करते हुए पाये जाने पर धारा 188 भारतीय दण्ड विधान के तहत कार्यवाही की जायेगी। यह निषेधाज्ञा दिनांक 05.08.2019 से दिनांक 04 अक्टूबर 2019 तक प्रभावशील रहेगी। जिला मजिस्ट्रेट श्री सिंह ने बताया कि जम्मू-कश्मीर के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुक्रम में शान्ति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को बनाये रखने हेतु सीधी जिला अंतर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता का आदेश प्रसारित किया जाना आवश्यक हो गया है। ऐसी परिस्थितियों को देखते हुये पर्याप्त आधार है कि उक्त परिस्थितियों के निवारणार्थ एवं उपचारार्थ धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानान्तर्गत प्रदत्त अधिकारिता का प्रयोग करते हुये निषेधात्मक आदेश प्रसारित किया जाये।