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सीधी-आबकारी एक्‍ट में बहरी पुलिस ने की चालानी कार्यवाही.....

सीधी(ईन्यूज एमपी)-दिनांक 21/03/18 को ग्राम समरदह थाना बहरी में आरोपीगण विश्राम सिंह गोड़ पिता बृहस्‍पति सिंह गोड़ उम्र 34 वर्ष एवं रामनारायण सिंह गोड़ पिता हीरालाल सिंह गोड़ उम्र 27 वर्ष ने अपने-अपने निवास में अवैध रूप से क्रमश: 28 पाव देशी प्‍लेन मदिरा कीमत 1540 रू एवं 35 पाव देशी प्‍लेन मदिरा कीमत 1925 रू विक्रय हेतु रखी थी। पुलिस थाना बहरी ने आबकारी एक्‍ट के तहत चालानी कार्यवाही करते हुए शराब जप्‍त कर अपराध क्र. क्रमश: 106/18 एवं 107/18 पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय सीधी के समक्ष प्रस्‍तुत किया, जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण क्र. क्रमश: 193/18 एवं 204/18 में माननीय न्‍यायालय न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी द्वारा आबकारी एक्‍ट की धारा 34(1) के तहत आरोपीगण को क्रमश: 2000 रू एवं 2200 रू के अर्थदण्‍ड एवं न्‍यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया।
उक्‍त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्रीमति रीना सिंह, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सीधी द्वारा की गई।


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