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सीधी-मारपीट के आरोपी को कारावास व जुर्माना......

सीधी(ईन्यूज एमपी )-दिनांक 10.10.2016 को शाम 4:30 बजे ग्राम हनुमानगढ़ थाना चुरहट के अंतर्गत आरोपी रामबहोर साकेत पिता रामकरण साकेत उम्र 45 वर्ष ने फरियादिया श्‍यामवती साकेत को अश्‍लील गाली गलौच देकर धारदार टांगी से मारपीट कर उपहति कारित की एवं जान से मारने की धमकी दी, मारपीट से उसकी हथेली एवं पैर पर गंभीर चोट आई। फरियादिया की शिकायत पर थाना चुरहट में भादवि की धारा 294, 323, 324, 506 के अंतर्गत अ0क्र0 409/16 पंजीबंद्ध कर विवेचना उपरान्‍त अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय में पेश किया गया जिसके न्‍यायालयीन प्रकरण क्र0 738/16 में शासन की ओर से सशक्‍त पैरवी करते एडीओपी श्री घनश्‍याम प्रजापत चुरहट ने आरोपी को दोषी प्रमाणित कराया जिसके परिणामस्‍वरूप माननीय न्‍यायालय JMFC चुरहट ने अभियुक्‍त को धारा 324 भादवि में दोषी पाते हुए दो माह का कारावास और 500 रू के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया।

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