रीवा(ईन्यूज एमपी)- संभाग के कमिश्नर डॉ. अशोक कुमार भार्गव ने सतना जिले के सोहावल जनपद शिक्षा केन्द्र के बीआरसीसी एसबी सिंह को निलंबित करने के आदेश दिए हैं। निलंबन अवधि में श्री सिंह का मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय सतना रहेगा। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जायेगा। यह कार्यवाही मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के तहत की गई है। श्री सिंह द्वारा दक्षता उन्नयन प्रशिक्षण के लिए शिक्षकों का चिन्हांकन न करने, डीआरजी के रूप में नामांकित सुभाष निगम को देने के लिए कार्यमुक्त न करने तथा प्रशिक्षण के लिए नामांकित शिक्षकों को आदेश की तामीली न कराने को गंभीर कदाचरण एवं कर्तव्यों के प्रति लापरवाही मानते हुए निलंबन की कार्यवाही की गई है। यह कार्यवाही कलेक्टर सतना के प्रस्ताव के आधार पर की गई है।