सीधी(ईन्यूज एमपी)-आरोपी तोहीद खान पिता तोरज खान निवासी रामपुर नैकिन उम्र 26 वर्ष ने अवैध रूप से अपने पास 15 सीसी आनरेक्स कफ सीरप विक्रय हेतु रखा था। रामपुर नैकिन पुलिस को मुखबिर से सूचना मिलने पर कफ सीरप को जप्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना रामपुर नैकिन में एफ.आई.आर. क्र. 466/19 अंतर्गत धारा 5/13 ड्रग कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत पंजीबद्ध किया। पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां आरोपी की ओर से जमानत का आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसका पुरजोर विरोध करते हुए श्री प्रेमनाथ पाण्डेय, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रामपुर नैकिन द्वारा प्रभावी दलीलें प्रस्तुत करते हुए अभियुक्त की जमानत निरस्त कर जेल भेजे जाने का अनुरोध किया गया, जिसके आधार पर माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन ने आरोपी की जमानत नामंजूर करते हुए जेल भेज दिया।