छिंदवाड़ा(ईन्यूज एमपी)- संविदा शिक्षक से रिश्वत लेने के चार साल पुराने मामले में अदालत ने तत्कालीन प्राचार्य को दोषी पाते हुए चार साल कारावास की सजा सुनाई है। जिला अभियोजन अधिकारी समीर कुमार पाठक के मुताबिक 25 जनवरी 2015 को छिंदी के हायर सेकंडरी स्कूल के तत्कालीन प्राचार्य अरुण गढ़वाल को जबलपुर से आई लोकायुक्त टीम ने संविदा शिक्षक सुरेंद्र कुमार मेहरा से 2 हजार रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। अरुण ने सुरेंद्र का वेतन निकालने के लिए 5 हजार रुपए रिश्वत मांगी थी। जिस पर सुरेंद्र ने लोकायुक्त में शिकायत की थी। तब अरुण को ट्रेप करने के लिए 2 हजार रुपए रिश्वत देना तय हुआ था। इस मामले में लोकायुक्त टीम ने अरुण गढ़वाल के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था। सुनवाई के बाद अदालत ने अरुण गढ़वाल को रिश्वत लेने का दोषी पाते हुए 4 साल कारावास की सजा सुनाई। उस पर 5 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है।