सीधी(ईन्यूज एमपी)-दिनांक 7/5/19 को शाम 6 बजे बहरी बाजार में बस क्र. एम पी 53 पी 0669 को लोकमार्ग पर तेज व लापरवाहीपूर्वक चलाकर आरोपी चेतनमणि पाण्डेय पिताश्री रामदेव पाण्डेय उम्र 48 वर्ष निवासी नकझर ने मानव जीवन को संकटापन्न करते हुए फरियादी को उपहति कारित की। फरियादी की रिपोर्ट पर बहरी थाना द्वारा धारा 279 भादवि के तहत अ. क्र. 211/19 पंजीबद्ध करके प्रकरण को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया, जहां शासन की तरफ से सशक्त पैरवी करते हुए एडीपीओ सीधी श्रीमति रीना सिंह ने आरोपी चालक को दोषी प्रमाणित कराया एवं अधिक से अधिक सजा दिए जाने की अपील की। परिणामस्वरूप मा. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी ने आरोपी को दोषी पाते हुए न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000 रू अर्थदण्ड से दंडित किया।