सीधी (ईन्यूज एमपी)-दिनांक 24.02.2013 शाम 5:30 बजे अमहा सीधी में आरोपीगण धर्मराज गुप्ता पिता मोतीलाल गुप्ता उम्र 42 वर्ष, सुनीता गुप्ता पति धर्मराज गुप्ता उम्र 35 वर्ष एवं रोहित गुप्ता पिता धर्मराज गुप्ता उम्र 19 वर्ष निवासी अमहा सीधी ने एक राय होकर फरियादी घनश्याम गुप्ता के साथ ईंट एवं धारदार औजार से मारपीट कर उपहति कारित की। फरियादी की शिकायत पर थाना कोतवाली में भादवि की धारा 323, 324/34 अंतर्गत अ0क्र0 295/13 पर अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध पंजीबंद्ध कर विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया जिसके न्यायालयीन प्रकरण क्र0 1023/13 में शासन की ओर से सशक्त पैरवी करते एडीओपी श्रीमति रीना सिंह ने आरोपीगण को दोषी प्रमाणित कराया जिसके परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय JMFC सीधी ने अभियुक्तगण को भादवि की धारा 323/34 के अंतर्गत न्यायालय उठने तक की सजा और 1000-1000 रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया।