सीधी(ईन्यूज एमपी)-फरियादी रामखेलावन पिताश्री कालू साकेत निवासी चकडौर ने रिपोर्ट किया कि दिनांक 14/4/19 को आरोपी लालजी साकेत पिताश्री प्रेमलाल साकेत उम्र 26 वर्ष निवासी उमरिहा ने अपनी आटो क्र. एम पी 53 आर 2147 को तेज व लापरवाहीपूर्वक चलाकर फरियादी की मोटर सायकल को ग्राम चकडौर में टक्कर मार दिया था। फरियादी की रिपोर्ट पर रामपुर थाना द्वारा धारा 279, 337,भादवि के तहत अ. क्र. 206/19 पंजीबद्ध करके प्रकरण को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन के समक्ष प्रस्तुत किया, जहां शासन की तरफ से पैरवी करते हुए एडीपीओ रामपुर नैकिन श्री विक्रम कुमार दुबे ने आरोपी को अधिक से अधिक सजा दिए जाने की अपील की। परिणामस्वरूप मा. न्यायालय ने प्र. क्र. 273/19 में आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1500 रू अर्थदण्ड से दंडित किया।