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Home सीधी दर्पण लापरवाह वाहन चालक को कोर्ट ने दी सजा....

लापरवाह वाहन चालक को कोर्ट ने दी सजा....

सीधी(ईन्यूज एमपी)-दिनांक 01.06.2019 को आरोपी नागेन्‍द्र तिवारी तनय सत्‍यनारायण तिवारी उम्र 28 वर्ष निवासी भितरी ने अपने ट्रैक्‍टर क्रं MP53AA7702 को तेज व लापरवहीपूर्वक चलाकर बैक करने के दौरान फरियादी कल्‍ले यादव तनय गयादीन यादव निवासी भितरी को टक्‍कर मार कर चोटिल कर दिया। फरियादी की रिपेार्ट पर रामपुर नैकिन पुलिस द्वारा धारा 279, 337 IPC 3/18 मोटर व्‍हीकल एक्‍ट के तहत अ0क्र0 339/19 पंजीबद्ध करते हुए प्रकरण न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन के समक्ष प्रस्‍तुत किया जहां शासन की ओर से पैरवी करते हुए ए.डी.पी.ओ. रामपुर में श्री विक्रम कु0 दुबे ने अधिक से अधिक दंड दिए जाने की अपील की। परिणामस्‍वरूप मामला प्रमाणित पाये जाने पर माननीय न्‍यायालय ने आरोपी को 2000 /- रू. अर्थदण्‍ड एवं न्‍यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया

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