सीधी (ईन्यूज एमपी)-दिनांक 26.08.2012 को ग्राम कुसमहर में आरोपी राजन उर्फ संतोष ने दीपक के साथ मिलकर फरियादी प्रमोद कुमार को अश्लील गालियां दी तथा फरियादी के साथ मारपीट किया, चुरहट के अ0क्र0 331/12 पर अभियुक्तगण के विरूद्ध भादवि की धारा 341,294,323,506,34 के अंतर्गत अपराध पंजीबंद्ध कर FIR लेख किया गया विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया जिसके न्यायालयीन प्रकरण क्र0 100919/12 में शासन की ओर से सशक्त पैरवी करते एडीओपी विशाल सिंह ने आरोपी को दोषी प्रमाणित कराया जिसके परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय JMFC चुरहट ने अभियुक्त राजन उर्फ संतोष को भादवि की धारा 323 के अंतर्गत न्यायालय उठने तक की सजा और 500 रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया।