सीधी(ईन्यूज एमपी)-आरोपी मानेन्द्र साकेत पिता श्री बाल्मीक साकेत उम्र 25 वर्ष निवासी गोपालपुर, (अ.क्र.209/19 धारा 34-ए आब. एक्ट) अपने निवास पर 5 ली हाथ भट्टी शराब विक्रय हेतु रखा था। इसी प्रकार अन्य आरोपी घिरजिया पत्नी रामानुज लोनिया उम्र 50 वर्ष निवासी पटेहरा (अ. क्र. 130/19, प्र. क्र. 233/19 धारा 34-ए आब. एक्ट) अपने निवास पर 5 ली हाथ भट्टी शराब विक्रय हेतु रखा था। मुखबिर की सूचना पर रामपुर पुलिस द्वारा अवैध रूप से शराब विक्रय करते पाए जाने पर उपरोक्तानुसार प्रकरण पंजीबद्ध कर दोनों आरोपियों को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रामपुर के समक्ष प्रस्तुत किया, जहां शासन की ओर से पैरवी करते हुए एडीपीओ श्री विक्रम कुमार दुबे ने अधिक से अधिक दण्ड दिए जाने की अपील की। परिणाम स्वरूप माननीय न्यायालय ने आरोपियों को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000-1000 रू अर्थदंड से दंडित किया।