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Home सीधी दर्पण सीधी-मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने पर मिला कठोर कारावास....

सीधी-मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने पर मिला कठोर कारावास....

सीधी (ईन्यूज एमपी)-दिनांक 15/08/2014 को घटना स्‍थल को ग्राम खेरा में फरियादी लालमणि कोल निवासी खैरा को आरोपीगण 1. रामभगत कोल पिता श्री मरदन कोल उम्र 50 वर्ष 2. विजय कोल पिता श्री रामभगत कोल उम्र 23 वर्ष 3. अजय कोल पिता श्री रामभगत कोल उम्र 25 वर्ष निवासी खैरा ने मवेशी द्वारा खेत की फसल चराने से मना करने के विवाद में गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देते हुए लाठी से मारपीट किया था। फरियादी की रिपोर्ट पर रामपुर नैकिन ने थाना पुलिस द्वारा आरोपियों के विरूद्ध IPC की धारा 325 के तहत अपराध क्र. 497/।4 पंजीबद्ध करते हुए प्रकरण न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन के समक्ष प्रस्‍तुत किया जहां शासन की तरफ से पैरवी करते हुए एडीपीओं श्री प्रेमनाथ पाण्‍डेय एवं एडीपीओ श्री विक्रम कुमार दुबे रामपुर नैकिन ने आरोपी को दोषी प्रमाणित कराया।
परिणामस्‍वरूप माननीय न्‍यायालय ने प्रकरण क्र. 584/।4 में सभी आरोपियों को एक एक वर्ष के कठोर कारावास तथा 400-400 रू अर्थदंड से दण्डित किया।

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