सीधी (ईन्यूज एमपी)-न्यायालय JMFC चुरहट में आरोपी रजनीधर पांडेय पिता रामकुमार पांडेय उम्र 60 साल निवासी ग्राम ठकुर देवा थाना चुरहट को धारा 325 भा.द.स. के अपराध में 1 वर्ष तक की सजा एवं 500 रू अर्थदंड से दंडित किया गया। बताया गया कि दिनांक 06/01/2017 को करीबन 9:30 बजे रात्रि को जब फरियादी राघवेंद्र पांडेय पिता राजेंद्र प्रसाद पांडेय नौकरी पश्चात अपने घर मिला था तब आरोपी पुरानी रंजिश को लेकर फरियादी के संग गाली गलौच कर मारपीट करने लगा और जमीन पर पटक दिया व हाथ मुक्का से मारपीट करने लगा जिससे फरियादी के बाएं कंधे की हड्डी टूट गई थी, जिसकी रिपोर्ट फरियादी ने चौकी सेमरिया के अपराध क्रं. 05/2017 पर लेखा कराई थी। जहां न्यायालीन प्रकरण 13/2017 पर शासन की ओर से पैरवी करते हुए ADPO चुरहट श्री घनश्याम प्रजापति ने आरोपी को दोषसिद्ध कराया।