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Home मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अतिथि विद्वानों को हटाने पर लगाई रोक, प्रमुख सचिव सहित अन्य को नोटिस....

हाईकोर्ट ने अतिथि विद्वानों को हटाने पर लगाई रोक, प्रमुख सचिव सहित अन्य को नोटिस....

जबलपुर (ईन्यूज एमपी)- मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश के जरिए अतिथि विद्वानों को हटाने पर रोक लगा दी। इसी के साथ राज्य शासन, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा व पंडित एसएन शुक्ला विश्वविद्यालय, शहडोल सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब-तलब कर लिया। इसके लिए चार सप्ताह का समय दिया गया है।

बुधवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आरएस झा व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता शहडोल निवासी प्रकाश हिंदुजा, योगेश कुमार तिवारी व वर्षा तिवारी की ओर से अधिवक्ता स्वप्निल गांगुली ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ताओं की पंडित एसएन शुक्ला विश्वविद्यालय, शहडोल में अतिथि विद्वान बतौर 2018-19 में नियुक्ति की गई थी। इसके लिए बाकायदे ओपन एडवरटाइजमेंट निकाला गया था। आवेदन करने पर याचिकाकर्ता अपनी योग्यता के अनुरूप नियुक्त हुए। वे विषय विशेषज्ञ हैं और विगत एक वर्ष से पूरी ईमानदारी व कर्त्तव्यनिष्ठा से सेवाएं देते चले आ रहे हैं।

3 वर्ष तक नहीं निकाल सकते- बहस के दौरान दलील दी गई कि नए सर्कुलर के अनुसार अतिथि विद्वानों को कम से कम 3 वर्ष तक अनवरत कार्य करने देना होगा। इसके बावजूद पंडित एसएन शुक्ला विश्वविद्यालय, शहडोल ने नए सिरे से अतिथि विद्वानों की नियुक्ति का विज्ञापन निकाल दिया। इस वजह से पूर्व से कार्यरत याचिकाकर्ताओं पर संकट गहरा गया। इसीलिए वे अपनी नौकरी बचाने हाईकोर्ट की शरण में चले आए। उनका मूल तर्क यही है कि जब उनका प्रदर्शन बेहतर है तो फिर नए सिरे से अतिथि विद्वानों की नियुक्ति का आवेदन कैसे निकाला जा सकता है?

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