भोपाल(ईन्यूज एमपी)-सड़क हादसों में मौत के बढ़ते ग्राफ को कम करने के इरादे से अब सोमवार से दो पहिया वाहन चालक के साथ उसके पीछे बैठने वाले के लिए भी हेलमेट अनिवार्य हो जाएगा। यह इसलिए होगा क्योंकि सोमवार से नया दोपहिया वाहन खरीदने वाले ग्राहक को अब दो हेलमेट भी खरीदना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर उनके पास पहले से हेलमेट है, तो उन्हें हेलमेट खरीदी का बिल देना होगा। बिल नंबर की इंट्री होने के बाद ही अब गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। ऐसे में यह ग्राहक की भी जिम्मेदारी हो गई कि वे वाहन खरीदते समय या तो नए हेलमेट परिवहन विभाग के तय मानकों वाला बिल के साथ खरीदे या फिर पुराने हेलमेट का बिल साथ में रखे। वाहन खरीदी के दौरान महिलाओं को भी हेलमेट खरीदना जरूरी होगा, हालांकि उन्हें मप्र अधिनियम के तहत हेलमेट लगाने में छूट मिली हुई है। आंकड़े बताते हैं... मरने वालों में 16 फीसदी से अधिक महिलाएं :जानकारी के मुताबिक इस वर्ष 1 जनवरी से मई के अंत तक करीब डेढ़ हजार सड़क हादसे हुए। इनमें 122 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। जान गंवाने वालों में करीब 60 फीसदी कारण हेलमेट नहीं पहनना रहा। अब तक 122 मौतों में 20 महिलाएं रहीं। यह कुल मौतों के 16 फीसदी से अधिक है। ऐसे में अब महिलाओं को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य करने की मांग उठने लगी है। शासन के महिलाओं को लाइसेंस फ्री करने के कारण महिलाओं के लाइसेंस बनाने की संख्या बढ़ गई है