सीधी(ईन्यूज एमपी)-तृतीय अपर सत्र न्यायालय में सत्र प्रकरण क्रमांक 50/17 राज्य विरूद्ध राजबहादुर कुशवाहा धारा 376, 506 भा.द.स. एवं 7/8 पाक्सो एक्ट के तहत प्रकरण विचाराधीन है। उक्त प्रकरण में अभियोजन साक्षी डॉ. संजीव शर्मा रेडियोलॉजिस्ट जो कि एस.एस. मेडिकल कॉलेज रीवा में पदस्थ थे, के द्वारा अभियोक्त्री की पेल्विक सोनोग्राफी की गई थी। डॉक्टर शर्मा के साक्ष्य जिला न्यायालय रीवा के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम से कार्डिनेटर के द्वारा जिला न्यायालय सीधी के तृतीय अपर सत्र न्यायालय के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कार्डिनेटर से कनेक्ट करके किया गया। साक्षी के साक्ष्य के समय अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता एवं अभियोजन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी श्री अतुल कुमार शर्मा द्वारा उपस्थित होकर साक्ष्य करवाये गये। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग साक्ष्य कराने में श्री शिरीष मिश्रा कोर्ट मोहर्रिर एवं श्री अभ्यंकर मिश्रा सिस्टम ऑफीसर का आवश्यक योगदान रहा।