सीधी (ईन्यूज एमपी)-ग्राम खरहना में आरोपी तीरथ प्रजापति पिता दशरथ प्रजापति उम्र 40 वर्ष अपने निवास पर बिना अनुज्ञा पत्र के अवैध रूप से 19 पाव देशी प्लेन शराब विक्रय कर रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस थाना रामपुर नैकिन द्वारा आबकारी एक्ट के तहत छापामार कार्यवाही करते हुए अपराध क्र. 176/19 पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय रामपुर नैकिन के समक्ष प्रस्तुत किया। जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण क्र. 212/19 में शासन की ओर से पैरवी श्री विक्रम कुमार दुबे, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रामुपर नैकिन द्वारा की गई। परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन ने धारा 34 (1) आबकारी एक्ट के तहत आरोपी को दोषी पाते हुये 2000/- रूपये के अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया।