सीधी(ईन्यूज एमपी)-दिनांक 10.05.2007 को ग्राम मिरचहाटोला थाना मझौली में आरोपीगण सूरज उर्फ गज्जू छोटू उर्फ राजवती, समयलाल उर्फ लल्लू ने मिलकर फरियादी चित्रमणि केवट को लोक स्थान पर अश्लील गाली गलौच देते हुए हाथ मुक्के एवं लाठी से मारपीट किये एवं जान से मारने की धमकी दी। फरियादी की शिकायत पर पुलिस चौकी मडवास में भादवि की धारा 294, 323, 506/34 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना पश्चात प्रकरण माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां न्यायालयीन प्रकरण में शासन की ओर से सशक्त पैरवी करते हुए श्री मुकेश कुमार अभिनंदन सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मझौली ने प्रभावी दलीलें प्रस्तुत करते हुए अभियुक्तगण को दोषी प्रमाणित कराया। परिणामस्वरूप मामला प्रमाणित पाये जाने पर माननीय न्यायालय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी मझौली द्वारा आरोपीगण को 1000-1000 रू अर्थदंड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया।