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Home सीधी दर्पण अवैध शराब विक्रय के मामले में आरोपी को हुई सजा.....:

अवैध शराब विक्रय के मामले में आरोपी को हुई सजा.....:

सीधी(ईन्यूज एमपी)-ग्राम पिपरांव जिला सीधी अंतर्गत आरोपी शिवेन्‍द्र सिंह पिता हीरा सिंह निवासी पिपरांव
अपने निवास पर बिना अनुज्ञा पत्र के अवैध रूप से देशी प्‍लेन शराब विक्रय कर रहा था। मुखबिर की
सूचना पर पुलिस चौकी पिपरांव द्वारा आबकारी एक्‍ट के तहत छापामार कार्यवाही करते हुए अपराध क्र.
113/19 पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय रामपुर नैकिन के समक्ष प्रस्‍तुत किया। जिससे
संबंधित न्यायालयीन प्रकरण क्र. 190/19 में शासन की ओर से पैरवी श्री प्रेमनाथ पाण्‍डेय, सहायक जिला
अभियोजन अधिकारी रामुपर नैकिन द्वारा की गई। परिणामस्‍वरूप माननीय न्‍यायालय न्‍यायिक
मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन ने धारा 34 (1) आबकारी एक्‍ट के तहत आरोपी को दोषी पाते हुये
5000/- रूपये के अर्थदण्‍ड एवं न्‍यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया।

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