सीधी (ईन्यूज एमपी ) लोक सभा निर्वाचन 2019 को सफलता पूर्वक संपन्न कराए जाने के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाताओं को सुगम मतदान एवं मतदान कर्मियों के लिए आधारभूत सुविधाएं प्रदान कराए जाने के निर्देश थे I ग्राम पंचायत खंतरा जनपद पंचायत मझौली के सचिव श्री रामकरण साहू द्वारा निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में रुचि नहीं ली गई तथा लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना की गई I इसी प्रकार जनपद पंचायत कुसमी की ग्राम पंचायत मेडरा के सचिव श्री विपिन सिंह द्वारा ग्राम पंचायत क्षेत्र के मतदान केंद्र में दिव्यांगजनों के लिए रैम्प का निर्माण नहीं कराया गया साथ ही मतदान कर्मियों के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधा उपलब्ध न कराते हुए गलत प्रमाण-पत्र वरिष्ठ कार्यालय को प्रस्तुत किया गया I मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अवि प्रसाद ने श्री रामकरण साहू सचिव ग्राम पंचायत खंतरा और श्री विपिन सिंह सचिव ग्राम पंचायत मेडरा के उक्त्त कृत्य को मध्य प्रदेश पंचायत सेवा (ग्रा.पं.सचिव भर्ती और सेवा शर्तें) नियम 2011 के नियम 7 के तहत कार्य के प्रति गंभीर लापरवाही एवं कदाचरण की श्रेणी में होने से दण्डनीय मानते हुए तत्काल प्रभाव से निलम्बित किए जाने का आदेश जारी किया है I