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Home सीधी दर्पण आज शाम से लगी बाहरी व्यक्तियों की उपस्थिति एवं आवागमन पर रोक.....

आज शाम से लगी बाहरी व्यक्तियों की उपस्थिति एवं आवागमन पर रोक.....

सीधी(ईन्यूज एमपी)-जिला मजिस्ट्रेट सीधी अभिषेक सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आदेश जारी कर संपूर्ण 11-सीधी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत दिनांक 27.04.2019 की सायं 6 बजे से उन सभी राजनैतिक एवं अन्य व्यक्तियों जो 11-सीधी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता नहीं है उन्हे 11-सीधी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत उपस्थित रहने तथा आवागमन से प्रतिबंधित किया है। यह प्रतिबंध निर्वाचन उम्मीदवार पर लागू नही होगा। मतदान समाप्ति दिनांक 29.04.2019 को 6 बजे सायं के 48 घंटे पूर्व सीधी संसदीय क्षेत्रांतर्गत प्रचार-प्रचार भी पूर्णतः प्रतिबंधित किया है।
जिला मजिस्ट्रेट सीधी श्री सिंह ने बताया कि लोकसभा निर्वाचन 2019 के कार्यक्रम की घोषणा के साथ-साथ आदर्श आचार संहिता लागू की गई है। निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा हो जाने के कारण निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। विभिन्न स्त्रोंतों से इस आशय की जानकारी प्राप्त हो रही है कि निर्वाचन प्रक्रिया/मतदान दिवस दिनांक 29.04.2019 को मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व 11-सीधी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के बाहर से आये कुछ प्रभावशाली राजनैतिक एवं अन्य व्यक्ति जिन्हे शासन से सुरक्षा प्रदत्त है वे निर्वाचन के दौरान कुछ मतदाताओं पर अनुचित प्रभाव डाल सकते हैं। ऐसी स्थिति में राजनैतिक दलों के मध्य तथा ग्राम में ही विभिन्न समुदाय तथा वर्ग के बीच टकराव एवं संघर्ष की स्थिति निर्मित होने से निर्वाचन क्षेत्रों में कानून व्यवस्था भंग होना संभावित है तथा लोक शान्ति विक्षुब्ध होने की पूर्ण आशंका है। आकस्मात रूप से उत्पन्न परिस्थितियों का निवारण करना वांछनीय हो गया है। उक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।
यह आदेश दिनांक 27.04.2019 को सायं 6 बजे से दिनांक 29.04.2019 की मध्य रात्रि 12 बजेे तक की अवधि के लिए प्रभावशील रहेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन किये जाने पर धारा 188 भारतीय दण्ड विधान के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।

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