सीधी(ईन्यूज एमपी)-दिनांक 19.02.2019 को आरोपी गोलू वर्मा पिता रामलखन वर्मा उम्र 24 वर्ष निवासी ब्योहारी जिला शहडोल ने मानव जीवन को संकटापन्न करते हुऐ बस क्रमांक एमपी 19 पीओ 889 को उपेक्षापूर्वक एवं उतावलेपन से चलाकर फरियादी सिद्धांत महेश्वरी निवासी जबलपुर की इनोवा कार क्र. एमपी 20 बीए 8008 को टक्कर मार कर क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसके संबंध में फरियादी की शिकायत पर पिपरांव चौकी में भादवि की धारा 279 के तहत अपराध क्र. 77/19 पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण क्र. 145/19 में शासन की ओर से पैरवी करते हुए श्री विक्रम कुमार दुबे, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रामपुर नैकिन द्वारा अपने सटीक विधिक तर्कों द्वारा आरोपी चालक को दोषी प्रमाणित कराया गया, जिसके परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन ने आरोपी चालक को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000 रू अर्थदंड से दण्डित किया।