सीधी(ईन्यूज एमपी)-आरोपी रामहित साहू पिता जोखई साहू उम्र 37 वर्ष ने फरियादी मुन्ना साहू पिता कामता साहू निवासी रायखोर के साथ लाठी डंडे से मारपीट कर घायल कर दिया, जिसके संबंध में फरियादी की शिकायत पर थाना रामपुर नैकिन में भादवि की धारा 325 अंतर्गत अपराध क्र. 50/12 पंजीबद्ध कर विवेचना पश्चात प्रकरण माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां न्यायालयीन प्रकरण क्र. 498/19 में शासन की ओर से सशक्त पैरवी करते हुए श्री प्रेमनाथ पांडेय, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रामपुर नैकिन ने सटीक विधिक तर्कों द्वारा अभियुक्त को दोषी प्रमाणित कराया। परिणाम स्वरूप मामला प्रमाणित पाये जाने पर माननीय न्यायालय न्यायायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन द्वारा आरोपी को धारा 325 में दोषी पाते हुए न्यायालय उठने तक की सजा एवं 01 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया।