सीधी(ईन्यूज एमपी)-दिनांक 18.03.19 को थाना कोतवाली जिला सीधी अंतर्गत ग्राम अंधियारखोह में आरोपी रजुआ साकेत पत्नि सुंदरलाल साकेत उम्र 40 वर्ष ने अपने अधिपत्य में बिना अनुज्ञा पत्र के 05 लीटर हाथभट्टी देशी मदिरा विक्रय हेतु रखी थी। आबकारी पुलिस द्वारा छापामार कार्यवाही करते हुए आबकारी एक्ट के तहत अपराध क्र. 619/19 पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण क्र. 614/19 में शासन की ओर से पैरवी प्रशांत पांडेय, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सीधी ने की। परिणाम स्वरूप मामला प्रमाणित पाये जाने पर माननीय न्यायालय मुख्य न्यायायिक दंडाधिकारी सीधी द्वारा धारा 34(ए) आबकारी एक्ट के तहत आरोपी को 1000/- रूपये के अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया।