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आबकारी एक्‍ट के तहत छापामार कार्यवाही....

सीधी(ईन्यूज एमपी)-आरोपीगण छोटी लोनिया पत्नि स्‍व. सुखलाल लोनिया उम्र 40 वर्ष निवासी गोपालपुर, रामकरण पिता जागेश्‍वर साकेत उम्र 50 वर्ष निवासी कुंआ, हीरालाल पिता शिवराज साकेत उम्र 27 वर्ष निवासी कटौली एवं मानवती पत्नि बाल्‍मीक साकेत उम्र 40 वर्ष निवासी गोपालपुर ने अपने-अपने अधिपत्‍य में बिना अनुज्ञा पत्र के अलग-अलग मात्रा में देशी शराब विक्रय हेतु रखे थे। मुखबिर की सूचना मिलने पर पुलिस थाना रामपुर नैकिन द्वारा छापामार कार्यवाही करते हुए आबकारी एक्‍ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया। जिससे संबंधित विभिन्‍न न्यायालयीन प्रकरणों में शासन की ओर से पैरवी श्री प्रेमनाथ पांडेय, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रामपुर नैकिन ने की। परिणाम स्‍वरूप मामला प्रमाणित पाये जाने पर माननीय न्‍यायालय न्‍यायायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन द्वारा धारा 34(ए) आबकारी एक्‍ट के तहत प्रत्‍येक आरोपी को 3000-3000/- रूपये के अर्थदण्‍ड एवं न्‍यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया।



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