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Home सीधी दर्पण लापरवाह वाहन चालक को 1500 रू अर्थदंड.....

लापरवाह वाहन चालक को 1500 रू अर्थदंड.....

सीधी(ईन्यूज एमपी)-दिनांक 25.01.2019 को फरियादी परमधारी साहू उम्र 36 वर्ष निवासी रिमाडी को चालक सुखचैन पिता शिवचरण विश्‍वकर्मा उम्र 35 वर्ष निवासी महुली ने मानव जीवन को संकटापन्‍न करते हुऐ पिकअप वाहन क्र. एमपी 04 जीबी 0448 को उपेक्षापूर्वक एवं उतावलेपन से चलाकर टक्‍कर मार कर उप‍हति कारित की, जिसके संबंध में आहत की शिकायत पर थाना रामपुर नैकिन में भादवि की धारा 279, 337 के तहत अपराध क्र. 42/19 पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया। जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण क्र. 125/19 में शासन की ओर से पैरवी करते हुए श्री प्रेमनाथ पांडेय, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रामपुर नैकिन द्वारा अपने सटीक विधिक तर्कों द्वारा आरोपी चालक को दोषी प्रमाणित कराया गया, जिसके परिणामस्‍वरूप माननीय न्‍यायालय न्‍यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन ने आरोपी चालक को न्‍यायालय उठने तक की सजा एवं 1500 रू जुर्माना से दण्डित किया।

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