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अवैध शराब विक्रय के दो मामलों में सजा

सीधी (ईन्यूज एमपी)-दिनांक 24.12.18 को थाना कोतवाली अंतर्गत ग्राम मडरिया में आरोपी संगीता साकेत पत्नि राधु साकेत उम्र 60 वर्ष ने अपने अधिपत्य में बिना अनुज्ञा पत्र के 15 किग्रा महुआ लहान रखी थी। मुखबिर की सूचना मिलने पर आबकारी पुलिस सीधी द्वारा छापामार कार्यवाही करते हुए आबकारी एक्ट के तहत अपराध क्र. 442/19 पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र माननीय न्या यालय के समक्ष प्रस्तुडत किया गया। जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण 403/19 में शासन की ओर से पैरवी श्री प्रशांत पांडेय, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, सीधी ने की। फलस्वभरूप माननीय न्या यालय मुख्या न्याययिक मजिस्ट्रेअट सीधी द्वारा धारा 34(ए) आबकारी एक्ट के तहत दोषी को 1000/- रूपये के अर्थदण्डर एवं न्यारयालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया।
इसीप्रकार दिनांक 24.12.18 को थाना कोतवाली अंतर्गत ग्राम मडरिया में आरोपी सूरजकली साकेत पत्नि प्रकाश साकेत उम्र 30 वर्ष ने अपने अधिपत्या में बिना अनुज्ञा पत्र के 12 किग्रा महुआ लहान रखी थी। मुखबिर की सूचना मिलने पर आबकारी पुलिस सीधी द्वारा छापामार कार्यवाही करते हुए आबकारी एक्टञ के तहत अपराध क्र. 441/19 पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र माननीय न्याएयालय के समक्ष प्रस्तुीत किया गया। जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण 402/19 में शासन की ओर से पैरवी कु. सीनू वर्मा, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, सीधी ने की। फलस्वकरूप माननीय न्यारयालय न्यामयिक मजिस्ट्रेसट प्रथम श्रेणी सीधी द्वारा धारा 34(ए) आबकारी एक्टा के तहत दोषी को 1000/- रूपये के अर्थदण्डआ एवं न्याषयालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया।

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