सीधी(ईन्यूज एमपी)-दिनांक 01.03.2019 को ग्राम केशवाही थाना बहरी में आरोपी तेजा साहू पिता खेलू साहू उम्र 48 वर्ष निवासी केशवाही ने बिना अनुज्ञा पत्र के 16 पाव देशी प्लेन मदिरा अपने घर पर विक्रय हेतु रखा था। मुखबिर की सूचना पर बहरी पुलिस द्वारा आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुये आरोपी को गिरफ्तार कर अपराध क्र. 62/19 पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 344/19 में शासन की ओर से पैरवी श्रीमती रीना सिंह , सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सीधी द्वारा की गई। परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी ने धारा 34(ए) आबकारी एक्ट के तहत आरोपिया को 1300/- रूपये के अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया। इसीप्रकार दिनांक 10.01.2019 को ग्राम मेंढोली थाना अमिलिया में आरोपी रमा कहार पति शोभनाथ कहार उम्र 40 वर्ष ने बिना अनुज्ञा पत्र के 25 पाव देशी प्लेन मदिरा अपने घर पर विक्रय हेतु रखी थी। मुखबिर की सूचना पर अमिलिया पुलिस द्वारा आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुये आरोपी को गिरफ्तार कर अपराध क्र. 16/19 पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 318/19 में शासन की ओर से पैरवी श्री रामराज सिंह सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सीधी द्वारा की गई। परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी ने धारा 34(ए) आबकारी एक्ट के तहत आरोपिया को 2000/- रूपये के अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया।