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शराबी वाहन चालक को हुई सजा.....

सीधी (ईन्यूज एमपी)-दिनांक 07.03.2019 को समय शाम 07 बजे के लगभग स्‍थान लालता चौक सीधी में चेकिंग कर रहे यातायात पुलिस द्वारा आरोपी चालक रामसुंदर साकेत पिता छविलाल साकेत उम्र 38 वर्ष निवासी टिकरी थाना मझौली की जांच करने पर पाया गया कि इनके द्वारा वाहन क्र. एमपी 53 एम एफ 1746 को शराब पीकर एवं बिना लायसेंस के चलाया जा रहा था, जिसके संबंध में चालानी कार्यवाही करते हुये मोटर व्‍हीकल की धारा 185, 146/196 अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर चालान माननीय न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया, जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण क्र. 324/19 में शासन की ओर से पैरवी प्रशांत पाण्‍डेय सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सीधी द्वारा की गई। परिणामस्‍वरूप माननीय न्‍यायालय मुख्‍य न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट सीधी द्वारा चालक को दोषी पाते हुए कुल 3000 रू अर्थदंड तथा न्‍यायालय उठने तक के कारावास से दण्डित किया गया।

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