सीधी(ईन्यूज एमपी)-भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2019 की घोषणा की जा चुकी है। निर्वाचन की घोषणा किये जाने के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के फलस्वरूप निर्वाचन आयोग के द्वारा निष्पक्ष चुनाव के परिपेक्ष्य में जारी निर्देशों के तहत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक सिंह ने जिला योजना अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि सांसद स्थानीय विकास निधि (राज्य सभा के सांसदो के लिए भी लागू) से किसी भी नये कार्य की स्वीकृति या राशि जारी नही की जावेगी। साथ ही विधायक क्षेत्रीय विकास निधि से निर्वाचन कार्य पूर्ण होने तक किसी नये कार्य की स्वीकृति या राशि जारी नहीं की जायेगी। जिन स्वीकृत कार्यो को आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील होने के दिनांक तक प्रारंभ नहीं किया गया है उन्हे निर्वाचन पूर्ण होने तक प्रारंभ न किया जाये। यदि कार्य प्रारंभ हो चुका था उसे जारी रखा जा सकता है। जिन कार्याें को पूर्ण किया जा चुका है उनके लिए संबंधित अधिकारियों की संतुष्टि उपरांत राशि जारी की जा सकती है।