सीधी(ईन्यूज एमपी)-जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक सिंह ने आदेश जारी कर जिले की लोकशान्ति व्यवस्था को बनाये रखने के लिए तीन आदतन अपराधियों को जिले की सीमा से निष्कासित किया है। जारी आदेशानुसार श्यामबिहारी उर्फ दद्दू पिता रामाश्रय मिश्रा उम्र 32 वर्ष निवासी धकड़ी थाना कमर्जी जिला सीधी को एक वर्ष के लिए, राणा प्रताप सिंह उर्फ काली सिंह उर्फ राजा सिंह पिता कुम्भज सिंह उम्र 28 वर्ष निवासी गाड़ा थाना कोतवाली सीधी को एक वर्ष एवं पुरूषोत्तम लोनिया पिता वंशपति लोनिया उम्र 24 वर्ष निवासी पटेहरा थाना रामपुर नैकिन जिला सीधी को एक वर्ष के लिए जिले से निष्कासित किया गया है। जारी आदेशानुसार उक्त व्यक्तियों को 48 घंटे के अन्दर संपूर्ण सीधी जिला एवं सीधी जिले के चतुर्दिक सीमा से लगे जिला सिंगरौली, रीवा, सतना एवं शहडोल जिले के राजस्व सीमाओं से निर्धारित किये गये समय की अवधि तक के लिए बाहर चले जाने एवं अपने आचरण में सुधार करने और बिना सक्षम आदेश प्राप्त किये उक्त अवधि में उपरोक्त जिलों की सीमाओं के अन्दर प्रवेश नहीं करने के लिए आदेशित किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने पर म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।