सीधी(ईन्यूज एमपी)-दिनांक 20.03.16 को समय 8:30 बजे के लगभग ग्राम अमिलिया-सिंहाबल के मुख्य मार्ग पर आरोपी चालक भरतेंद्र प्रताप सिंह पिता सत्येंद्र बहादुर सिंह उम्र 27 वर्ष निवासी लकौडा थाना कमर्जी ने टाटा 407 क्र. एमपी 53 जीए 1909 को उतावलेपन एवं लापरवाही से चलाकर शासकीय पूर्व माध्य. विद्यालय अमीरती में क्षति कारित की, जिसके संबंध में थाना अमिलिया में भादवि की धारा 279 के अंतर्गत अपराध क्र. 70/16 पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अमिलिया पुलिस द्वारा अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण क्र. 347/16 में शासन की ओर से सशक्त पैरवी करते हुये श्रीमती रीना सिंह, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सीधी द्वारा अपने प्रभावी विधिक तर्कों द्वारा आरोपी चालक को दोषी प्रमाणित कराया, फलस्वरूप माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी द्वारा आरोपी वाहनचालक को धारा 279 में 1000 रू अर्थदंड एवं न्यायालय उठने तक के कारावास से दंडित किया गया।