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Home मध्य प्रदेश शिक्षक द्वारा भ्रष्टाचार से अर्जित संपत्ति को कोर्ट ने राजसात करने के दिए निर्देश.....

शिक्षक द्वारा भ्रष्टाचार से अर्जित संपत्ति को कोर्ट ने राजसात करने के दिए निर्देश.....

इंदौर(ईन्यूज एमपी)-मंदसौर के शिक्षक ने भ्रष्टाचार कर 22 लाख से ज्यादा की अनुपातहीन संपत्ति जमा कर ली थी। गुरुवार को स्पेशल कोर्ट ने इसमें से 17 लाख 60 हजार रुपए की संपत्ति राजसात करने के आदेश दिए। मामला आरोपित रामदयाल जोशी पिता रामचंद्र जोशी (46) का है।

वे भानपुरा जिला मंदसौर में माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक थे। उन्होंने 28 दिसंबर 1993 को शासकीय सेवा शुरू की थी। लोकायुक्त को शिकायत मिली थी कि जोशी ने भ्रष्टाचार कर अनुपातहीन संपत्ति जमा कर ली है। अक्टूबर 2012 में लोकायुक्त की टीम ने जोशी के निवास पर छापामार कार्रवाई की थी।

इसमें खुलासा हुआ था कि जोशी ने पत्नी, बेटे और बेटी के नाम से अनुपातहीन संपत्ति जमा कर ली है। उनके पास करीब 22 लाख 35 हजार की अनुपातहीन संपत्ति मिली थी।

लोकायुक्त की तरफ से एक आवेदन उक्त संपत्ति को राजसात करने के लिए प्रस्तुत हुआ था। गुरुवार को स्पेशल जज समरेशसिंह कुशवाह ने उक्त संपत्ति में से 17 लाख 60 हजार रुपए की अनुपातहीन संपत्ति राजसात करने के आदेश दिए।

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