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सीधी:अवैध शराब विक्रय करने वालो पर गिरी गाज,न्यायालय ने दिया अर्थदंड व कारावास....

सीधी(ईन्यूज एमपी)-दिनांक 29.09.2018 समय 05:00 बजे ग्राम डेन्‍हा थाना कोतवाली अंतर्गत आरोपी नन्‍हे सिंह पिता वीरेन्‍द्र प्रताप सिंह उम्र 30 वर्ष ने बिना अनुज्ञा के अपने अधिपत्‍य में 25 पाव देशी प्‍लेन मदिरा विक्रय हेतु रखा था। जिस पर पुलिस थाना कोतवाली द्वारा कार्यवाही करते हुए अवैध शराब की जप्‍ती कर आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) के तहत अपराध क्र. 288/19 पंजीबद्ध कर विवेचना पश्‍चात् अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय सीधी के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया। जहां न्‍यायालयीन प्रकरण क्रमांक 22/19 में शासन की ओर से पैरवी श्री प्रशान्‍त कुमार पाण्‍डेय, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सीधी द्वारा की गई। माननीय न्‍यायालय मुख्‍य न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट सीधी ने आरोपी को 1000/-रूपये अर्थदण्‍ड एवं न्‍यायालय उठने तक का कारावास की सजा से दण्डित किया।
इसीप्रकार दिनांक 30.07.2018 समय 09:00 बजे ग्राम गाडा थाना कोतवाली अंतर्गत आरोपिया रानू केवट पति रामखेलावन केवट उम्र 45 वर्ष ने बिना अनुज्ञा के अपने अधिपत्‍य में 30 किलो महुआ लहान विक्रय हेतु रखा था। जिस पर पुलिस थाना कोतवाली द्वारा कार्यवाही करते हुए अवैध महुआ लहान की जप्‍ती कर आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) के तहत अपराध क्र. 187/19 पंजीबद्ध कर विवेचना पश्‍चात् अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय सीधी के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया। जहां न्‍यायालयीन प्रकरण क्रमांक 25/19 में शासन की ओर से पैरवी श्री रामराज सिंह, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सीधी द्वारा की गई। माननीय न्‍यायालय मुख्‍य न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट सीधी ने आरोपिया को 1000/-रूपये अर्थदण्‍ड एवं न्‍यायालय उठने तक का कारावास की सजा से दण्डित किया।

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