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सीधी:अवैध शराब विक्रय करने वाले दो आरोपियों को हुई सजा...

सीधी(ईन्यूज एमपी)-ग्राम कोलूडीह थाना कमर्जी अंतर्गत आरोपी संतोष कोल पिता निचका कोल उम्र 25 वर्ष ने बिना अनुज्ञा के अपने अधिपत्‍य में 17 पाव देशी प्‍लेन मदिरा विक्रय हेतु रखा था। जिस पर पुलिस थाना कमर्जी द्वारा कार्यवाही करते हुए अवैध शराब की जप्‍ती कर आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) के तहत अपराध क्र. 251/18 पंजीबद्ध कर विवेचना पश्‍चात अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय चुरहट के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया। जहां न्‍यायालयीन प्रकरण में पैरवी श्रीमती आदर्श सिंह सोलंकी, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी चुरहट द्वारा की गई। माननीय न्‍यायालय न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी चुरहट ने आरोपी को 1000/-रूपये अर्थदण्‍ड की सजा से दण्डित किया।
इसीप्रकार दिनांक 17.08.2018 समय 09:00 बजे ग्राम डाड़ी में आरोपी शिवराज सिंह गोड़ पिता मणी सिंह गोड़ निवासी डाड़ी ने बिना अनुज्ञा के अपने अधिपत्‍य में 05 लीटर देशी प्‍लेन मदिरा विक्रय हेतु रखा था। जिस पर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के अंतर्गत अपराध क्र. 231/19 पंजीबद्ध कर विवेचना पश्‍चात अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय सीधी के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया। जहां न्‍यायालयीन प्रकरण क्रमांक 18/19 में पैरवी श्री प्रशान्‍त कुमार पाण्‍डेय, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सीधी द्वारा की गई। माननीय न्‍यायालय मुख्‍य न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट सीधी ने आरोपी को 1000/-रूपये अर्थदण्‍ड एवं न्‍यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया।

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