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सीधी:अवैध शराब विक्रय के 02 मामलों में हुई सजा...

सीधी(ईन्यूज एमपी)-दिनांक 29.09.2018 समय 08:30 बजे ग्राम मडरिया थाना कोतवाली अंतर्गत आरोपिया पुष्‍पा साकेत पति श्रीपाल साकेत उम्र 36 वर्ष ने बिना अनुज्ञा के अपने अधिपत्‍य में 10 लीटर देशी प्‍लेन मदिरा विक्रय हेतु रखा था। जिस पर पुलिस थाना कोतवाली द्वारा कार्यवाही करते हुए आबकारी एक्‍ट की धारा 34(1) के तहत अपराध क्र. 287/19 पंजीबद्ध कर विवेचना पश्‍चात अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय सीधी के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया। जहां न्‍यायालयीन प्रकरण क्रमांक 16/19 में पैरवी प्रशान्‍त कुमार पाण्‍डेय, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सीधी द्वारा की गई। माननीय न्‍यायालय मुख्‍य न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट सीधी ने आरोपिया को 1000/-रूपये अर्थदण्‍ड एवं न्‍यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया।
इसीप्रकार दिनांक 11.08.2018 समय 08:30 बजे ग्राम शिवपुरवा थाना कोतवाली अंतर्गत आरोपिया सपना कोल पति अननू कोल उम्र 30 वर्ष निवासी शिवपुरवा ने बिना अनुज्ञा के अपने अधिपत्‍य में 15 किलो महुआ लहान विक्रय हेतु रखा था। जिस पर पुलिस थाना कोतवाली द्वारा कार्यवाही करते हुए अपराध क्र. 222/19 पंजीबद्ध कर विवेचना पश्‍चात अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय सीधी के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया। जहां न्‍यायालयीन प्रकरण क्रमांक 17/19 में पैरवी प्रशान्‍त कुमार पाण्‍डेय, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सीधी द्वारा की गई। माननीय न्‍यायालय मुख्‍य न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट सीधी ने आरोपिया को 1000/-रूपये अर्थदण्‍ड एवं न्‍यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया।

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