सीधी(ईन्यूज एमपी)-वार्ड क्र. 12 रामपुर नैकिन में आरोपी तौहीद खान पिता तौरेज खान उम्र 27 वर्ष ने अपनी दुकान में प्रतिबंधित नशीली दवा कोरेक्स 52 शीशी विक्रय हेतु रखा था। मुखबिर की सूचना मिलने पर रामपुर नैकिन पुलिस द्वारा छापामार कार्यवाही करते हुए ड्रग कंट्रोल एक्ट 1949 की धारा 5/13 के तहत अपराध क्र. 17/19 पंजीबद्ध कर आरोपी तौहीद खान को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रामपुर नैकिन के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां आरोपी की ओर से जमानत का आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसका पुरजोर विरोध करते हुए श्री प्रेमनाथ पाण्डेय, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रामपुर नैकिन द्वारा प्रभावी दलीलें प्रस्तुत करते हुए अभियुक्त को जेल भेजे जाने का अनुरोध किया गया, जिसके आधार पर माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन ने आरोपी की जमानत नामंजूर करते हुए जेल भेज दिया। इसीप्रकार दिनांक 10.01.2019 को चुरहट पुलिस ने दो अलग- अलग मामलों में आरोपीगण क्रमश: अंकित गुप्ता पिता रामनरेश गुप्ता निवासी मवई थाना चुरहट एवं हरीश कुमार दुबे पिता चन्द्रभान निवासी पावा थाना चुरहट का नशीली दवाई के अवैध कारोबार के जुर्म में गिरफ्तार कर ड्रग कंट्रोल एक्ट 1949 की धारा 5/13 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों को माननीय न्यायालय चुरहट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां आरोपीगण की ओर से जमानत का आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसका पुरजोर विरोध करते हुए श्री मुकेश कुमार अभिनन्दन, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी चुरहट द्वारा प्रभावी दलीलें प्रस्तुत करते हुए अभियुक्तगण को जेल भेजे जाने का अनुरोध किया गया, जिसके आधार पर माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चुरहट ने आरोपियों की जमानत नामंजूर करते हुए जेल भेज दिया।