सीधी(ईन्यूज एमपी)-दिनांक 18.04.2013 को रात्रि लगभग 12:00 बजे आरोपी ललई उर्फ अर्जुन कोल पिता छोटे कोल उम्र 25 वर्ष निवासी निबूहा थाना मझौली ने फरियादी श्याम बहादुर सिंह के घर में चोरी करने के आशय से प्रवेश कर गृह अतिचार किया। फरियादी की शिकायत पर थाना मझौली में भादवि की धारा 456 अंतर्गत अपराध क्र. 129/13 पंजीबद्ध कर विवेचना पश्चात प्रकरण माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण क्र. 136/13 में शासन की ओर से सशक्त पैरवी करते हुये अपने सटीक विधिक तर्कों द्वारा श्री घनश्याम प्रजापति, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मझौली ने आरोपी को दोषी प्रमाणित कराया, परिणामस्वरूप मामला प्रमाणित पाये जाने पर माननीय न्यायालय श्रीमान न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी मझौली की न्यायालय ने आरोपी को 500 /- रू. के अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया।