सीधी(ईन्यूज एमपी)-दिनांक 31.05.2018 को आरोपीगण रामजी साहु, सुरेश साहू एवं रामसजीवन साहू निवासी बुढगौना थाना रामपुर नैकिन ने सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी केशव साहू के साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किया जिससे फरियादी को शरीर पर काफी गंभीर चोटें आईं। फरियादी की शिकायत पर थाना रामपुर नैकिन में भादवि की धारा 325/34 अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना पश्चात प्रकरण माननीय न्यायालय रामपुर नैकिन में प्रस्तुत किया गया, जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण क्र. 1411/18 में शासन की ओर से सशक्त पैरवी करते हुये अपने सटीक विधिक तर्कों द्वारा प्रेमनाथ पांडेय एवं विक्रम कुमार दुबे, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रामपुर नैकिन ने आरोपीगण को दोषी प्रमाणित कराया, परिणामस्वरूप मामला प्रमाणित पाये जाने पर माननीय न्यायालय श्रीमान न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन की न्यायालय ने प्रत्येक आरोपी को 500-500 /- रू. के अर्थदण्ड एवं छह-छह मास के कारावास से दण्डित किया।